Sitamarhi News : जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मिलेगी 10 लाख सरकारी सहायता
Sitamarhi News : जिले में अब जंगली जानवर किसी व्यक्ति, मवेशी व फसल को क्षति पहुंचाते है, तो राज्य सरकार मुआवजा देगी.
Sitamarhi News : जिले में अब जंगली जानवर किसी व्यक्ति, मवेशी व फसल को क्षति पहुंचाते है, तो राज्य सरकार मुआवजा देगी. पर्यावरण एवं वन विभाग ने आमजन के हित में यह बेहतर निर्णय लिया है. विभाग द्वारा उक्त आशय का पत्र जारी किया गया है. इसके तहत अगर कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति को मौत का शिकार बनाता है, तो उसके परिजन को सरकार बतौर मुआवजा 10 लाख रुपये देगी. वैसे सरकार द्वारा यह निर्णय वर्ष 2015 में ही लिया गया था, पर उस दौरान जंगली जानवरों की श्रेणी के बारे में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया था. विभागीय सचिव वंदना प्रेयसी द्वारा निर्गत पत्र में जंगली जानवरों का नाम डिटेल में उल्लेख है.
Sitamarhi News : इन जानवरों से क्षति होने पर सहायता
राज्य सरकार जिन जंगली जानवरों से क्षति होने पर मुआवजा देने की घोषणा की है, उनमें क्रमश: तेंदुआ, बाघ, हाथी, भालू, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, घड़ियाल व मगरमच्छ शामिल है. उक्त जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या पूरी तरह अपंग हो जाता है, तो उसे 10 लाख रुपये सहायता मिलेगी. गहरी चोट पर 1.44 लाख व हल्की चोट/जख्मी होने पर 24 हजार मिलेंगे. इसी तरह जंगली जानवरों के हमले में किसी पालतू पशु जैसे गाय, भैस व बैल की मौत होने पर 24 हजार, भेड़/बकरा की मौत पर 4800 सौ और बकरी की मौत पर 7200 सौ रुपये मिलेंगे.
Sitamarhi News : मकान का भी मिलेगा मुआवजा
अगर जंगली जानवर के हमले से किसी का पक्का का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे 96 हजार रुपया मुआवजा मिलेगा. मिट्टी की दीवार और शीट वाली छत का मकान पूरी तरह नष्ट कर देता है तो 48 हजार सौ, कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर 24 हजार व मकान को आंशिक क्षति पहुंचने पर 12 हजार रुपये राज्य सरकार देगी. इधर, फसल नष्ट होने पर 50 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा का भुगतान होगा. इसकी पुष्टि स्थानीय वन विभाग के रेंजर एसके सोरेन ने की है.