हत्या मामले में चार दोषी

डुमरा कोर्ट : बैरगनिया थाना के हजमा गांव में आपसी विवाद में लालबाबू सिंह की लोहे की राड से पीट कर हुई हत्या मामले में एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बैरगनिया थाना क्षेत्र के हजमा गांव निवासी अरुण सिंह, झुमन सिंह, श्याम किशोर सिंह व संजय सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2017 4:23 AM

डुमरा कोर्ट : बैरगनिया थाना के हजमा गांव में आपसी विवाद में लालबाबू सिंह की लोहे की राड से पीट कर हुई हत्या मामले में एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बैरगनिया थाना क्षेत्र के हजमा गांव निवासी अरुण सिंह, झुमन सिंह, श्याम किशोर सिंह व संजय सिंह समेत चार को दोषी करार दिया है.

न्यायाधीश ने चारों को भादवि की धारा 147,148, 448/149 तथा 302/149 के तहत दोषी करार दिया है. इसके अलावा राज किशोर सिंह को भादवि की धारा 302 में अलग से दोषी करार दिया है. वहीं सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण ने व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जयदेव झा ने पक्ष रखा.

बताते चले कि दो अप्रैल 2013 को सभी अभियुक्त लोग शराब के नशे में धुत होकर सूचक शिवजी सिंह के घर पर पहुंच कटघरे की दुकान में तोड़फोड़ की थी. साथ ही दुकान के काउंटर से पांच हजार रुपया लूट लिया था. अगले दिन एक बार फिर आरोपियों ने लाठी – डंडा व लोहे के रॉड से लैस होकर सूचक के दरवाजे पर पहुंच गाली-गलौज व मारपीट की थी.

दो अगस्त को होगा सजा का एलान
एडीजे प्रथम केके सिन्हा की कोर्ट ने दिया दोषी करार
तीन अप्रैल 2013 को बैरगनिया थाना के हजमा गांव में की गयी थी पीट कर लालबाबू की हत्या

Next Article

Exit mobile version