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लालबाबू सिंह हत्याकांड : पीट-पीट कर हत्या करने के पांच आरोपितों को मिली उम्रकैद

डुमरा कोर्ट : बैरगनिया थाने के हजमा गांव में आपसी विवाद में लालबाबू सिंह की लोहे के रड से पीट-पीट कर हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हसीमा गांव निवासी अरुण सिंह, झुमन सिंह, श्याम किशोर सिंह, राज किशोर सिंह व संजय सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2017 6:10 PM

डुमरा कोर्ट : बैरगनिया थाने के हजमा गांव में आपसी विवाद में लालबाबू सिंह की लोहे के रड से पीट-पीट कर हुई हत्या के मामले में एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हसीमा गांव निवासी अरुण सिंह, झुमन सिंह, श्याम किशोर सिंह, राज किशोर सिंह व संजय सिंह समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने पांचों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है. न्यायाधीश ने अर्थदंड की राशि लालबाबू सिंह की विधवा को देने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पांचों को 25 जुलाई को दोषी करार दिया था. वहीं, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी. इसके आलोक में बुधवार को सजा सुनायी गयी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति भूषण ने बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता जयदेव झा ने पक्ष रखा.

क्या है मामला

दो अप्रैल, 2013 को सभी अभियुक्त शराब के नशे में धुत होकर सूचक हसीमा निवासी शिवजी सिंह के घर पर पहुंच कर गाली-गलौज करते हुए दुकान में तोड़फोड़ की थी. काउंटर से पांच हजार रुपया लूट लिया था. अगले दिन फिर आरोपितों ने लाठी-डंडे व लोहे के रड से लैस होकर गाली-गलौज व मारपीट की. विरोध करने पर लालबाबू सिंह के सिर पर रड से प्रहार कर दिया. इससे वह जमीन पर गिर गया. इसके बाद सभी आरोपितों ने उसकी निर्ममता से पिटाई की, जिससे वह अधमरा हो गया. परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी.

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