सीतामढ़ी : नगर थाने की पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की है. इस संबंध में मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला गांव निवासी अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने नौ अक्तूबर, 2015 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था. इसमें डॉ सिंह पर बीफ को ऋ षि-मुनी से जोड़ कर बताने को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया था.
ठाकुर चंदन ने आरोप लगाया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अपने पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वेदों में यह लिखा है कि ऋ षि व महर्षि भी बीफ खाते थे. ठाकुर चंदन ने डॉ सिंह के उक्त वक्तव्य को हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचने की बात कही. साथ ही कहा कि डॉ सिंह के बयान के कारण बहुसंख्यक हिंदू समाज को गहरा आघात हुआ है. साथ ही धर्म का अपमान होने से दु:ख व शर्मिंदगी उठानी पड़ी.
कोर्ट ने मामले में 10 अक्तूबर, 2015 को नगर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर थाने की पुलिस ने दो वर्ष तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की. 16 नवंबर, 2016 को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नगर थानाध्यक्ष से जवाब-तलब किया. कोर्ट ने थानाध्यक्ष को सदेह उपस्थित होने का भी आदेश दिया था. 16 दिसंबर, 2017 तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने जब दो माह का वेतन काटने का फरमान जारी किया, तो अंतत: नगर थाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी.