डीडब्ल्यूओ हत्याकांड के मुख्य आरोपित बबलू ने किया सरेंडर

सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) शुभ नारायण दत्त की हत्या के मुख्य आरोपित नियोजित शिक्षक मो अली अंसारी उर्फ बबलू ने शुक्रवार को नाटकीय अंदाज में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपित शिक्षक की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम के समक्ष 15 पेज की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 30, 2018 5:06 AM

सीतामढ़ी/डुमरा कोर्ट : जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) शुभ नारायण दत्त की हत्या के मुख्य आरोपित नियोजित शिक्षक मो अली अंसारी उर्फ बबलू ने शुक्रवार को नाटकीय अंदाज में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपित शिक्षक की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम के समक्ष 15 पेज की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसमें कहा कि वह हृदय रोग व थाइराइड से ग्रस्त है. उसकी सत्यता के लिए पटना के हृदय व छाती रोग विशेषज्ञ डॉ बीके चौधरी से कराये गये इलाज की रिपोर्ट को सामने रखा गया. सीजेएम ने सुनवाई के बाद बबलू को 11 जुलाई 2018 तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया.

बबलू के सरेंडर को लेकर पिछले दो-तीन दिनों से चर्चा चल रही थी. प्रभात खबर ने 27 जून के अंक में ‘पुलिसिया दबाव में आरोपित मो बबलू करेगा सरेंडर’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी. कांड के अनुसंधानकर्ता सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार दास ने बबलू की गिरफ्तारी के लिए गुरुवार को कोर्ट से वारंट प्राप्त किया था. इस बीच बबलू पुलिस के दबाव में सुबह 7.30 बजे कोर्ट पहुंचा. उसके सरेंडर के बाद पत्नी शाहीन प्रवीण भी कोर्ट पहुंची.

बबलू डीडब्ल्यूओ हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार भी है. उस पर सुपारी देकर डीडब्ल्यूओ की हत्या कराने का आरोप है. 20 जून को पुलिस ने शूटर रामजी राय, सोहन ठाकुर एवं अरुण भगत को गिरफ्तार किया था. इनमें रामजी राय एवं सोहन ठाकुर की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने की थी. रामजी राय ने स्वीकारोक्ति बयान में शिक्षक बबलू का नाम लिया था. इसमें कहा था कि बबलू ने डीडब्ल्यूओ की हत्या के लिए उसे पांच लाख सुपारी दी थी.
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