चुनाव तक जिले में लागू रहेगी धारा 144
सीतामढ़ी : निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ रणजीत कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 की घोषणा 10 मार्च को करने के बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी […]
सीतामढ़ी : निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ रणजीत कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 की घोषणा 10 मार्च को करने के बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है. इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है.
पांच लोग एक साथ नहींहो सकते एकत्रित
डीएम के हवाले से डीपीआरओ परिमल कुमार ने बताया कि इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के िलए जनसभा एवं जुलूस का आयोजन किया जाएगा. जनसभा एवं जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित करने, आतंकित किये जाने व विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक व धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है.
इसे ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी सीतामढ़ी ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सीतामढ़ी जिला के लिए अपना आदेश जारी कर दिया है. अब पांच लोग सार्वजनिक स्थल पर एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते है.