दहेज प्रताड़ना मामले में मिली सजा

डुमरा कोर्ट : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम सदर विक्रम कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद छह आरोपितों को डेढ़-डेढ़ वर्ष साधारण कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पानेवालों में मेजरगंज थाना […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2019 1:00 AM

डुमरा कोर्ट : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम सदर विक्रम कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद छह आरोपितों को डेढ़-डेढ़ वर्ष साधारण कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

सजा पानेवालों में मेजरगंज थाना क्षेत्र के भोकराहां गांव निवासी संतोष पासवान, सुरेश पासवान, मुकेश पासवान, सोनम कुमार, रीता देवी एवं रितू देवी शामिल है. इसमें संतोष पासवान पीड़िता सीमा देवी का पति है. मामले में सूचिका सीमा देवी की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार शिवम ने बहस की. मालूम हो कि सीमा देवी ने पति समेत छह के विरुद्ध थाने में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें दहेज में 50 हजार रुपये की मांग पूरी करने पर आरोपितों द्वारा मारपीट कर 25 जुलाई 2014 को घर से निकाल देने का आरोप लगाया है. कहा है कि उसकी शादी 23 मार्च 2014 को संतोष पासवान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी.

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