राजन हत्याकांड में एक दोषी करार, 25 को सजा का एलान

फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो मेंहुई मामले की सुनवाई डुमरा कोर्ट : हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद आरोपित रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गांव निवासी राजीव उर्फ गुड्डू सिंह को राजन हत्याकांड में दोषी करार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2019 2:47 AM

फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो मेंहुई मामले की सुनवाई

डुमरा कोर्ट : हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद आरोपित रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गांव निवासी राजीव उर्फ गुड्डू सिंह को राजन हत्याकांड में दोषी करार दिया है.
उन्होंने सजा की तिथि 25 जुलाई मुकर्रर की है. बताया गया कि राजन कुमार सिंह की हत्या को लेकर उसके चाचा रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के तिलक ताजपुर गांव निवासी संजय सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था. बताया था कि वर्ष 2002 में 13 मार्च को वह और राजन कुमार सिंह कटौझा लचका होते हुए अपने घर जा रहा थे. तभी रास्ते मे लचका के समीप उसके ग्रामीण ब्रजेश सिंह, गुंजन सिंह, राजीव उर्फ गुड्डू सिंह, राजेश्वर सिंह व पंकज ने बाइक से ओवरटेक कर रोक लिया.
इसी दौरान गूंजन सिंह ने राजन के पैर में गोली मार दी. गोली लगने के बाद राजन भाग कर बगल में पानी में डुबकी लगा कर छुप गया. तब सभी ने गोली मार कर राजन की हत्या कर फरार हो गये. मामले में पूर्व में ब्रजेश सिंह, गूंजन सिंह, राजेश्वर सिंह व पंकज सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है. घटना का कारण बताया गया था कि उक्त लोगों पर राजन ने जानलेवा हमला को लेकर मुकदमा किया था. जिसके कारण घटना को अंजाम दिया गया.

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