जानलेवा हमला मामले में दो को 10 वर्ष कारावास
2014 में हुआ था विवादप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही चल रही है ‘रेकी’ की परंपरा, आज हो तो देश में मच […]
2014 में हुआ था विवाद
डुमरा कोर्ट : पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मो फजलुल बारी ने शुक्रवार को जानलेवा हमला मामले में मेहसौल ओपी क्षेत्र के मेहसौल गोट वार्ड नंबर-11 निवासी मो नूर इस्लाम व मो अख्तर को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं एक-एक हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने भादवि की धारा 307, 448 व 324 में दोनों को बुधवार को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू राय ने बहस की. मालूम हो कि मेहसौल गोट निवासी सजरा खातून ने जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में नगर थाना पुलिस को बयान दी थी कि पांच अप्रैल 2014 को उसके और आरोपियों के परिवार के बीच नाला साफ करने को विवाद हुआ था.
जिसको लेकर छह अप्रैल की सुबह चार बजे आरोपित उसके घर का दरवाजा पीटने लगा. जैसे ही वह दरवाजा खोली तो देखा कि सभी लोग लाठी, गड़ासा व तलवार से लैस है. सभी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया.