मनरेगा की राशि से अब निजी जमीन पर बनेगा पौधशाला

डुमरा : मनरेगा के तहत किसानों के हित में ग्रामीण विकास विभाग, पटना के स्तर से तरह-तरह की योजनाएं चलायी जा रही है. इसमें एक योजना निजी भूमि पर पौधशाला की स्थापना भी शामिल है. जानकारों की माने तो मनरेगा के तहत जितनी भी योजनाएं चलायी जा रही है, सभी किसानों के लिए वरदान साबित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2015 10:22 AM
डुमरा : मनरेगा के तहत किसानों के हित में ग्रामीण विकास विभाग, पटना के स्तर से तरह-तरह की योजनाएं चलायी जा रही है. इसमें एक योजना निजी भूमि पर पौधशाला की स्थापना भी शामिल है.
जानकारों की माने तो मनरेगा के तहत जितनी भी योजनाएं चलायी जा रही है, सभी किसानों के लिए वरदान साबित होगा. गंभीर व सक्रिय होकर किसान योजनाओं को लाभ उठा कर खुशहाल बन सकते हैं.
योजना पंचायत के हाथ
बताया गया है कि योजना का कार्यान्वयन पंचायत द्वारा किया जायेगा. ग्राम संगठन व स्वयं सहायता समूह मनरेगा के तहत इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना आवेदन पंचायत रोजगार सेवक या मनरेगा पीओ को किसी भी दिन दे सकते हैं. उन्हें आवेदन की प्राप्ति रसीद भी मिलेगी.
जॉब कार्डधारी होना जरूरी
सरकार ने कहा है कि ग्राम संगठन व स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो इस योजना का लाभ ले सकेंगे, उन्हें जॉब कार्डधारी होना अनिवार्य है और वे स्वयं भी इस योजना में मजदूरी करेंगे. सामग्री का क्रय ग्राम पंचायत अथवा ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जायेगा.
सामग्री की राशि का भुगतान पंचायत तकनीकी सहायक अथवा कनीय अभियंता के मापी, सत्यापन व फोटोग्राफी के बाद किया जायेगा. पौधशाला स्थापना का कार्य दो वित्तीय वर्षो में संपादित होगा.
ऐसे स्थान पर होगी पौधशाला
मानक प्राक्कलन पर पंचायतों द्वारा ग्राम संगठनों व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पौधशाला स्थापित की जायेगी. पौधों का उपयोग/खपत मनरेगा पौधरोपण में किया जा सकेगा. इनकी बिक्री खुले बाजार में भी की जा सकेगी. पौधशाला स्थापना से संबंधित विभिन्न कार्यो की पूरी जानकारी मनरेगा पीओ देंगे. पौधशाला सामान्यत: ऐसे स्थानों पर किया जाना है, जहां घेरान हुआ हो और पानी की पूर्ण सुविधा हो ताकि पौधों का पटवन संभव हो सके. पौधशाला स्थापना के संबंध में तकनीकी बिंदुओं की जानकारी पर्यावरण व वन कर्मियों से ली जायेगी.
पौधशाला की क्षमता
पौधशाला की क्षमता क्रमश: पांच हजार, 10 हजार व 20 हजार तक की होगी. पांच हजार पौधों के पौधशाला को 58844 रुपये, 10 हजार पौधों के पौधशाला को 80298 एवं 20 हजार पौधों के पौधशाला को 1 लाख 26 हजार 820 रुपये मिलेंगे.

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