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कंचनबाला आत्महत्या कांड में सजायाफ्ता पूजा को बेल

प्रस्तावित प्रथम पेज — अधिवक्ता अजय ठाकुर के तर्कों से संतुष्ट होने पर उच्च न्यायालय ने दी जमानत– निचली अदालत से मिली थी 10 वर्ष की सजा संवाददातासीतामढ़ी : चर्चित कंचनबाला आत्महत्या कांड में सजायाफ्ता पूजा को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. गुरुवार को उच्च न्यायालय पटना के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने अधिवक्ता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 5, 2015 9:02 PM

प्रस्तावित प्रथम पेज — अधिवक्ता अजय ठाकुर के तर्कों से संतुष्ट होने पर उच्च न्यायालय ने दी जमानत– निचली अदालत से मिली थी 10 वर्ष की सजा संवाददातासीतामढ़ी : चर्चित कंचनबाला आत्महत्या कांड में सजायाफ्ता पूजा को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गयी है. गुरुवार को उच्च न्यायालय पटना के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने अधिवक्ता अजय ठाकुर के तर्कों से संतुष्ट होकर पूजा को जमानत दी है. पूजा को जमानत मिलने से उसके परिवार में खुशी का माहौल है. गौरतलब है कि कंचनबाला सुसाइड कांड में 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय सीतामढ़ी के तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने पूजा व वीरेंद्र को दोषी करार दिया था. 16 दिसंबर को पूजा व वीरेंद्र को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी थी.

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