बैरगनिया थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण

डुमरा कोर्ट : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने जारी आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर बैरगनिया थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा है. थानाध्यक्ष को एसपी के माध्यम से स्पष्टीकरण कोर्ट में उपलब्ध कराना है. बता दे कि न्यायाधीश श्री सिन्हा के कोर्ट में सत्र वाद संख्या-371/03 विचाराधीन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2015 9:04 PM

डुमरा कोर्ट : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने जारी आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने पर बैरगनिया थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा है. थानाध्यक्ष को एसपी के माध्यम से स्पष्टीकरण कोर्ट में उपलब्ध कराना है. बता दे कि न्यायाधीश श्री सिन्हा के कोर्ट में सत्र वाद संख्या-371/03 विचाराधीन है.

कोर्ट ने इस मामले में आरोपित बैरगनिया थाना क्षेत्र के अशोगी गांव के राम स्वरूप स्वर्णकार के खिलाफ वारंट जारी किया था. बाद में जमानतदार के खिलाफ नोटिस व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया, परंतु बैरगनिया थानाध्यक्ष द्वारा किसी भी आदेश पर अमल नहीं किया गया. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हत्यारोपित की जमानत खारिज दवा व्यवसायी संघ के जिलाध्यक्ष रहे यतींद्र खेतान की हत्या के मामले में गिरफ्तार हिमांशु कुमार की ओर से नियमित जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया, जिसे तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने खारिज कर दिया.

बता दे कि खेतान की हत्या के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित सरोज राय के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बतरौली गांव स्थित घर से तीन युवकों को पकड़ा था. तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रून्नीसैदपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या-2/15 दर्ज की गयी थी. इसी में हिमांशु भी आरोपित है.

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