पति को उम्रकैद, चार को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास
डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को पति मनोज साह को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. […]
डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश चंद्र श्रीवास्तव ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को पति मनोज साह को उम्रकैद(आजीवन कारावास) की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं मामले के अन्य आरोपित सुधा देवी, सुरेश साह, चंद्रकला देवी एवं रमेश साह को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास सुनायी गयी है. इसके अलावा चारों पर 10-10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे चुकता नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद 17 मार्च को उक्त लोगों को दोषी पाया था. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नंदलाल राय ने पक्ष रखा. विदित हो कि नगर थाना क्षेत्र के गोशाला रोड निवासी असर्फी साह ने वर्ष 2010 में सुरसंड थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें पुत्री मधु कुमारी की दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर हत्या कर देने का आरोप लगाया था.