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मुखिया व पुत्र की हत्या में पांच दोषी करार

डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में शनिवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बेलसंड थाना क्षेत्र के खोट्टा सुरपट्टी निवासी मो ताहिर,मो रिजवान, मो इजराबुल, मो साजिद व मो वाजिद उर्फ वाजित को दोषी पाया है. फैसले की बिंदु पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2015 7:56 AM
डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में शनिवार को दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बेलसंड थाना क्षेत्र के खोट्टा सुरपट्टी निवासी मो ताहिर,मो रिजवान, मो इजराबुल, मो साजिद व मो वाजिद उर्फ वाजित को दोषी पाया है.
फैसले की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. उक्त मामले में सरकार पक्ष से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता केएन शर्मा ने पक्ष रखा.
इलाज के दौरान दोनों की हुई मौत
उक्त लोग इतने पर उसके पिता के ऊपर तलवार, फरसा, दबिया, चाकू आदि से हमला कर दिया. काफी गंभीर रुप से जख्मी हो गये. उसे बचाने उसका भाई हेलाल तथा नेहाल गया, जहां उक्त लोगों ने उसे भी बुरी तरह जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान मुखिया मो हाफिज व पुत्र हेलाल की मौत हो गयी तथा नेहाल को काफी समय इलाज के दौरान जान बची.
कोर्ट ने कहा, अभियुक्तों के मेल में थे आइओ
कोर्ट ने कहा है कि इस घटना के अध्ययन से पता चलता है कि अनुसंधान कर्ता अभियुक्तों के मेल में थे. जिस पर वरीय पुलिस अधिकारियों ने भी गौर नहीं फरमाया. इसलिए सात अप्रैल को फैसला आने के बाद फैसला की एक एक प्रति आइजी और डीजीपी को भेजा जायेगा.
बैल काटने से मुखिया ने किया था मना
वर्ष 2012 में 19 अगस्त 2012 को बेलसंड थाना क्षेत्र के खोट्ठा सुरपट्टी निवासी मुखिया मो हाफिज राइन का पुत्र मो ताजुद्दीन ने प्राथमिकी दर्ज करा कर बताया था कि घटना ईद चांद रात की थी, जहां उक्त लोग अपने दरवाजे पर बैल काटे हुए थे. जिसकी खबर उसके अब्बा को लगी. जो एक मुखिया की हैसियत से उक्त लोगों को समझाने गये, कि इस गांव में हिंदू मुसलमान दोनों लोग रहते हैं. तुम लोग क्या कर रहे हो? यह बंद करो नहीं तो दंगा फैल जायेगा.

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