जाली नोट बरामदगी मामले में चार रिहा

— तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सुनाया फैसला– नगर के मेला रोड भवदेपुर से बरामद किया था जाली नोटडुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने बुधवार को जाली नोट बरामदगी के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद चार आरोपितों को संदेह का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2015 9:04 PM

— तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सुनाया फैसला– नगर के मेला रोड भवदेपुर से बरामद किया था जाली नोटडुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने बुधवार को जाली नोट बरामदगी के एक मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद चार आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. इनमें नानपुर थाना क्षेत्र के शरीफपुर गांव निवासी बुधन कुमार, रीगा के कपरौल निवासी मो मोदीन और पूर्वी चंपारण के छतौनी निवासी मो महफूज आलम, नानपुर के रायपुर बाजार के नागेंद्र चौधरी शामिल है. वर्ष 2012 में पुलिस ने नगर थाना के भवदेपुर मेला रोड से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जाली नोट बरामद किया था. इसे लेकर मेजरगंज थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने नगर थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या-610/12) दर्ज कराया था. — पुलिस अनुसंधान पर कड़ी टिप्पणीकोर्ट ने उक्त मामले की गंभीरता व पुलिस द्वारा उपेक्षापूर्ण अनुसंधान पर तल्ख टिप्पणी की है. जिसमें मुख्य रूप से बरामद जाली नोट को सील बंद करना, उसकी चर्चा कांड दैनिकी में करना, जब्त सूची के साक्षियों का साक्ष्य कराना, छापेमारी दल के सदस्य के द्वारा मामले का अनुसंधान करना शामिल है. कोर्ट ने फैसला में आइओ पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि छापेमारी दल का हीं सदस्य इसी मामले का आइओ कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया अनुसंधान कतई निष्पक्ष एवं विश्वनीय नहीं हो सकता है. यह अनुसंधान पूरी तरह दोषपूर्ण है.

Next Article

Exit mobile version