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सुधीर हत्याकांड में पांच दोषी करार

— पुरनहिया थाना अंतर्गत सोनौल सुलतान का रहनेवाला था सुधीर– 20 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसला, सरकारी पक्ष से प्रफुल्ल ने की बहसडुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सुधीर हत्याकांड में शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी […]

— पुरनहिया थाना अंतर्गत सोनौल सुलतान का रहनेवाला था सुधीर– 20 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसला, सरकारी पक्ष से प्रफुल्ल ने की बहसडुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने सुधीर हत्याकांड में शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार लोगों में शिवहर जिले के पुरनहिया थाना अंतर्गत सोनौल सुलतान गांव निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, साहेब सिंह, अवध सिंह, ललन सिंह एवं बड़ा बाबू सिंह शामिल है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला के लिए 20 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल झा ने बहस की. — क्या था पूरा मामलामालूम हो कि वर्ष 2004 में गांव के ही सुरेंद्र सिंह ने रीगा थाने में पुत्र सुधीर कुमार की हत्या करने की बाबत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सुधीर लॉटरी बिक्री का कारोबार करता था. लॉटरी में अवध सिंह को साइकिल पड़ा था, परंतु वह बाइक पड़ने की बात कह कर दबाव बनाया था. वहीं ललन सिंह को 10 हजार रुपये पड़ा था, लेकिन वह 10 हजार से अधिक पड़ने का दबाव बना रहा था. सूचक ने प्राथमिकी में बताया है कि उक्त लोग उसके पुत्र को बुला कर बाइक से ले गये. बाद में 27 नवंबर 2004 को उसके पुत्र सुधीर कुमार का शव रामपुर सरेह में मिला.

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