तत्कालीन सरपंच समेत दो को उम्रकैद

डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सरपंच मीना देवी के पति राम बालक राय हत्याकांड में शनिवार को दो आरोपित को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है. सजा पानेवालों में बाजपट्टी थाना के रघुनाथपुर गांव निवासी तत्कालीन सरपंच मदन चौधरी एवं भतीजा ललित चौधरी शामिल है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 19, 2015 9:06 AM
डुमरा कोर्ट : तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने सरपंच मीना देवी के पति राम बालक राय हत्याकांड में शनिवार को दो आरोपित को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है. सजा पानेवालों में बाजपट्टी थाना के रघुनाथपुर गांव निवासी तत्कालीन सरपंच मदन चौधरी एवं भतीजा ललित चौधरी शामिल है. दोनों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं चुकता करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं विस्फोटक अधिनियम की धारा में 10-10 वर्ष एवं आर्म्स एक्ट के मामले में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी गयी है. उक्त दोनों मामले में क्रमश: 25 एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड के साथ चुकता नहीं करने पर चार व तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा. सभी सजा एक साथ चलेगी एवं अर्थदंड की राशि मृतक के परिजन को देय होगा.
सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता आनंद कुमार झा ने बहस की. मालूम हो कि न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मदन चौधरी व ललित चौधरी को दोषी करार देते हुए अन्य नौ आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
क्या था मामला: बाजपट्टी के रघुनाथपुर गांव में आठ दिसंबर 2009 को बेलहिंया पंचायत के सरपंच मीना देवी के पति राम बालक राय की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या के सभी अपराधी नारेबाजी करते हुए बम विस्फोट कर भाग निकले थे.मृतक के पुत्र गोविंद राय के बयान पर बाजपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
प्राथमिकी में हुमांयुपुर के सरपंच मदन चौधरी, ललित चौधरी समेत 12 अज्ञात को आरोपित किया था. पुलिस ने दोनों नामजद आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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