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गैंग रेप व लूट मामले में सात दोषी करार

— गैंग रेप मामले में दो एवं लूट मामले में पांच दोषी– सजा के बिंदु पर 28 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसलाडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गैंग रेप व लूट के एक मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सात लोगों को दोषी करार […]

— गैंग रेप मामले में दो एवं लूट मामले में पांच दोषी– सजा के बिंदु पर 28 अप्रैल को सुनाया जायेगा फैसलाडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने गैंग रेप व लूट के एक मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सात लोगों को दोषी करार दिया है. गैंग रेप मामले में जीतू राय, हंसलाल राय एवं घर में घुस कर मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में जीतू राय, हंसलाल राय, राजगीर राय, राम जन्म राय एवं जगदीश राय को दोषी करार दिया है. सभी आरोपित परिहार थाना क्षेत्र के खोपरहिया गांव के रहनेवाले हैं. दोनों मामला एक हीं कांड से जुड़ा हुआ है. सर्व लाल राय ने 13 जून 2006 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें पुत्री को अगवा कर गैंग रेप करने का आरोप लगाया था. वहीं पत्नी जय मूर्ति देवी ने प्राथमिकी में उक्त केस सुलह करने को लेकर घर में घुस कर मारपीट करने के बाद लूटपाट करने का आरोप लगाया था. फैसले की बिंदु पर 28 अप्रैल को सजा सुनाया जायेगा. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार पाठक ने बहस किया.

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