हत्या मामले में 17 दोषी करार
डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जघन्य हत्या के साढ़े 22 साल बाद 17 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. वहीं मामले के एक अन्य आरोपित महेंद्र सिंह यादव की अनुपस्थिति के कारण उन पर गैर जमानतीय वारंट निर्गत […]
डुमरा कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जघन्य हत्या के साढ़े 22 साल बाद 17 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है. वहीं मामले के एक अन्य आरोपित महेंद्र सिंह यादव की अनुपस्थिति के कारण उन पर गैर जमानतीय वारंट निर्गत कर विचारण को अलग कर दिया गया. दोषी करार आरोपितों में बेला थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी अधिवक्ता राजदेव राय, सीताराम राय, नागेंद्र राय, रामचंद्र राय, लालबाबू राय, राम राय, सागेंद्र राय, राम नगीना राय, राज बहादुर राय, जूरी राय, राजकिशोर राय, दु:खा राय, बलदेव राय, राजगीर राय, राम प्रीत राय, कपलेश्वर राय एवं नवल राय शामिल है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला के लिए 19 मई की तारीख निर्धारित की है. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार एवं नरेंद्र प्रसाद ने बहस की. मालूम हो कि वर्ष 1993 में बेला थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी वीर बहादुर राय ने अपने चाचा राम तलेवर राय की निर्मम हत्या कर दी थी. हत्या के मामले में उक्त लोग भी आरोपित किये गये थे.