पटना : पटना हाइकोर्ट ने सीतामढ़ी गोली कांड के सजायाफ्तों को तत्काल जमानत से इनकार कर दिया है. गरमी छुट्टी में चल रही विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने गुरुवार को पूर्व सांसद नवल किशोर राय, विधायकरामनरेश राय, पूर्व सांसद अनवारूल हक एवं अन्य की जमानत और अपील याचिका पर फैसला देने से मना कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि पहले जिला कोर्ट का रिकॉर्ड देखेंगे इसके बाद जमानत या अपील याचिका पर कोई निर्णय होगा. कोर्ट ने सीतामढ़ी जिला अदालत से इस मामले में ट्रायल की पूरी रिकार्ड उपलब्ध कराने को कहा है.