दुराचार का प्रयास मामले में चार वर्ष का कारावास

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने दुराचार के प्रयास के मामले में मंगलवार को रून्नीसैदपुर थाना के ओलीपुर गांव निवासी राम सकल साह को चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. न्यायालय ने 12 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2015 8:04 PM

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने दुराचार के प्रयास के मामले में मंगलवार को रून्नीसैदपुर थाना के ओलीपुर गांव निवासी राम सकल साह को चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. न्यायालय ने 12 जून को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राम सकल को दोषी करार दिया था. गौरतलब हो कि 30 अगस्त 2009 को रून्नीसैदपुर थाना के ओलीपुर गांव की ममता देवी ने राम सकल साह एवं अजय साह को आरोपित कर दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करायी थी.

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