एमडीएम में अब नहीं चलेगी हकमारी

एमडीएम में अब नहीं चलेगी हकमारीडुमरा : एमडीएम के तहत अब बच्चों की हकमारी नहीं होगी. केंद्र सरकार ने एमडीएम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कर दिया है. अब स्कूली बच्चों को समय पर भोजन मिलेगी. अन्यथा वे प्राधिकार में वाद दायर कर मुआवजा की मांग कर सकेंगे. यह लागू हो जाने के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2015 7:55 PM

एमडीएम में अब नहीं चलेगी हकमारीडुमरा : एमडीएम के तहत अब बच्चों की हकमारी नहीं होगी. केंद्र सरकार ने एमडीएम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल कर दिया है. अब स्कूली बच्चों को समय पर भोजन मिलेगी. अन्यथा वे प्राधिकार में वाद दायर कर मुआवजा की मांग कर सकेंगे. यह लागू हो जाने के बाद संबंधित अधिकारी व प्रधान शिक्षकों की एक न चलेगी. बता दें कि एमडीएम में जितनी गड़बड़ी की जाती है और गड़बड़ी के अब जितने मामले सामने आये हैं, उतना शायद हीं किसी अन्य योजना में सामने आया होगा. बहुत से लोगों ने तो गड़बड़ी के चलते इस योजना को बंद हीं कर देने का मामला उठाया था. — प्राधिकार का होगा गठन जिला स्तर पर प्राधिकार का गठन किया जायेगा. यदि किसी स्कूल में लगातार तीन दिन या एक माह में पांच दिन तक एमडीएम ठप रहता है तो संबंधित स्कूल के बच्चे प्राधिकार से मुआवजा की मांग कर सकते हैं. डीपीओ जयशंकर ठाकुर ने बताया कि अगर किसी स्कूल में एमडीएम की राशि समाप्त हो जाती है तो दूसरे मद की राशि का उपयोग कर एमडीएम को चालू रखा जायेगा. जब एमडीएम मद की राशि जायेगी तो संबंधित मद में समायोजन कर लिया जायेगा.

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