शराबियों को जीवन बचाने के लिए अब मिलेगी शराब
सरकार ने जिलािधकारी व सीएस को भेजा पत्र सीतामढ़ी : शराब के बिना एक दिन भी नहीं रह पाने वाले शराबियों के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है. स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बावजूद शराब के आदि कुछ मरीजों के जीवन पर तब संकट आ सकता […]
सरकार ने जिलािधकारी व सीएस को भेजा पत्र
सीतामढ़ी : शराब के बिना एक दिन भी नहीं रह पाने वाले शराबियों के लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है. स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के बावजूद शराब के आदि कुछ मरीजों के जीवन पर तब संकट आ सकता है. ऐसे मरीजों के जीवन को बचाने व धीरे-धीरे शराब का लत छुड़ाने के लिए सरकार ने शराब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. यह बात अलग है कि नशा मुक्ति केंद्र में अब तक वैसे मरीज नहीं आये हैं, जिन्हें बिना शराब पिये उनके जीवन पर संकट आ सकता है.
शराब को मिलेगा परमिट. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने डीएम व सीएस को पत्र भेजा है. पत्र में बताया गया है कि नशा मुक्ति केंद्र में तीन दिन तक इलाज कराने वाले रोगी को हीं जीवन बचाने के लिए शराब का सेवन करने की अनुमति दी जायेगी. केंद्र के नोडल पदाधिकारी व अस्पताल के उपाधीक्षक की संयुक्त अनुशंसा पर शराब के लिए संबंधित व्यक्ति के नाम से परमिट निर्गत किया जायेगा. वह परमिट उसके परिजन को दिया जायेगा.
तब मिलेगा परमिट. नशा मुक्ति केंद्र में काफी उपचार के बावजूद मरीज की शारीरिक व मानसिक स्थिति में सुधार नहीं होने और यह महसूस किये जाने पर कि एक नियमित मात्रा में शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाती है तो संबंधित मरीज के जीवन पर संकट आ सकता है, वह मानसिक संतुलन हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को शराब सेवन की हरी झंडी दी जायेगी. एक बार में अधिकतम दो सप्ताह के लिए अधिकतम दो बोतल (प्रति बोतल 750 एमएल) विस्की, रम व ब्रांडी दिया जायेगा.
निर्धारित रहेगी मात्रा. कितनी मात्रा में मरीज को शराब पीना है और कितने समय तक पीना है, यह नशा मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी व अस्पातल उपाधीक्षक संयुक्त रूप से तय करेंगे. इस दौरान रोगी के मद्यपान का इतिहास एवं प्रत्येक रोगी के विशिष्ट अलग-अलग वैसी समस्याओं को ध्यान में रख कर शराब की मात्रा निर्धारित की जायेगी. धीरे-धीरे मात्रा में कमी की जायेगी ताकि निकट भविष्य में शराब छोड़ सके.
डीएम करेंगे अनुश्रवण
बताया गया है कि बीएसबीसीएल की दुकान से परमिट के आधार पर संबंधित शराब के आदि को शराब मिलेगा. प्रधान सचिव ने कहा है कि जिला स्तर पर इस मामले को जो भी देखेंगे, उन्हें स्वच्छ छवि का होना चाहिए. डीएम अनुश्रवण करेंगे. इस आदेश का दुरूपयोग करने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.