प्रशांत हत्याकांड में दो को उम्रकैद

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By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2016 5:35 AM

प्रथम एडीजे ने सुनाया फैसला

सजा पानेवाला व्यक्ति भंडारी व मांची का रहनेवाला
वर्ष 2014 में अपहरण के बाद प्रशांत की हुई थी हत्या
15 मार्च को पुलिस ने खेत से बरामद किया था शव
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने मंगलवार को एक बालक का अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपितों को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में बेलसंड थाना के भंडारी गांव निवासी पवन चौधरी एवं मांची गांव निवासी अभिषेक कुमार उर्फ चिंटू शामिल है.
भादवि की धारा 364/34 में आजीवन कारावास, भादवि की धारा 302/34 में मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास के अलावा एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया गया है. वहीं भादवि की धारा 201/34 में पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गयी है. न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
मामले में अपर लोक अभियोजक खुशनंदन पांडेय ने सरकार पक्ष की ओर से बहस किया. कोर्ट ने 18 अगस्त को दोनों आरोपित को दोषी पाया था. मालूम हो कि वर्ष 2014 में बेलसंड थाना के भंडारी गांव निवासी अवरेंद्र कुमार ने अपने छह वर्षीय भतीजा प्रशांत कुमार के अपहरण की बाबत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध 13 मार्च को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 15 मार्च को पुलिस ने गेहूं के खेत से प्रशांत का शव बरामद किया था.
बथनाहा . गत 21 अगस्त को कोर्ट हाजत से फरार बंदी को बथनाहा थाना पुलिस ने मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर फिर से गिरफ्तार कर लिया है.
थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित पिंटू सिंह बाजपट्टी थाना क्षेत्र के वनगांव का रहने वाला है. उसे गत 21 अगस्त को एनएच-77 के समीप टंडसपुर से शराब पी कर हंगामा करने के आरोप में रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बताया कि पुलिस उसे बयान के लिए कोर्ट ले गयी थी, जहां से पुलिस को चकमा देकर वह फरार हो गया था. पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही थी. आखिर मंगलवार को उसे दबोच लिया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित पिंटू सिंह को आवश्यक धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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