21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कमोद राय दोषी करार मुन्ना हत्याकांड

प्रथम एडीजे कोर्ट ने की सुनवाई बथनाहा थाने के खैरवी का रहनेवाला है कमोद साक्ष्य के अभाव में दो आरोपित रिहा छह दिसंबर को होगा सजा के बिंदुओं पर फैसला डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुन्ना राय हत्याकांड […]

प्रथम एडीजे कोर्ट ने की सुनवाई

बथनाहा थाने के खैरवी का रहनेवाला है कमोद
साक्ष्य के अभाव में दो आरोपित रिहा
छह दिसंबर को होगा सजा के बिंदुओं पर फैसला
डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुन्ना राय हत्याकांड में बथनाहा थाना के खैरवी गांव निवासी कमोद राय को दोषी करार दिया है.
वहीं मामले में आरोपित महेश तेली व अमित कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. कमोद को भादवि की धारा 148, 302, 307, 341 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर फैसले के लिए छह दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. मालूम हो कि वर्ष 2013 में बथनाहा थाना के खैरवी गांव निवासी सनातन राय ने अपने पुत्र मुन्ना राय की गोली मार कर हत्या करने की बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें सौतेले भाई कमोद राय,
हरेंद्र राय, लालबाबू राय व ग्रामीण महेश तेली को आरोपित किया था. प्राथमिकी में कहा था कि एक नवंबर 2013 को कमोद राय उसके पुत्र को फोन कर महेश तेली की ताड़ी दुकान पर बुलाया, जहां वह भी अपने पुत्र के साथ गया था. उसके पहुंचते ही उक्त लोग दोनों ओर से घेर लिया. कमोद राय ने पुत्र के सिर व पेट में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. हमलावरों ने उसके ऊपर भी गोली चलायी थी किंतु वह बाल-बाल बच गया था. अमित कुमार का नाम पुलिस अनुसंधान में आया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें