डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी): बिहार के सीतामढ़ी में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार सिन्हा ने प्रमोद बैठा की हत्या मामले में दोषी करार सातों आरोपितों को शुक्रवार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
सजा पाने वालों में बाजपट्टी थाना के बोहा वासुदेवपुर गांव निवासी अरुण बैठा, पप्पू बैठा, बबलू बैठा, सुधीर बैठा, सुबोध कुमार, अजय बैठा एवं सरोज बैठा शामिल है. भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास, 148 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 341 में एक माह सश्रम कारावास की सजा मिली है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. वहीं सजा पाये आरोपित के जेल जाने की तिथि का सजा में समायोजन किया जायेगा.
न्यायाधीश ने आठ दिसंबर को सातों आरोपितों को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने तथा बचाव पक्ष की ओर से नरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बहस की. मालूम हो कि बोहा वासुदेवपुर गांव निवासी फुती बैठा ने 17 जून 2013 को बाजपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में कहा था कि वह अपने पुत्र प्रमोद बैठा व ग्रामीण नंदलाल साह के साथ बैल खरीदने बाजार गया था. बैल नहीं खरीद कर वह शाम में घर लौट रहा था, तभी गांव के समीप पाकड़ के पेड़ के निकट वह लघुशंका के लिए रूका. इसी बीच आरोपित उसके पुत्र को कुदाल, लाठी व फरसा से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया. इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी.