कोचिंग संचालकों को मौका नहीं
डुमरा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. निबंधन के लिए महज 49 कोचिंग संस्थानों के संचालकों द्वारा आवेदन दाखिल करने के बाद शिक्षा विभाग ने अन्य कोचिंग संस्थानों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई की […]
डुमरा : बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के तहत कोचिंग संस्थानों के निबंधन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. निबंधन के लिए महज 49 कोचिंग संस्थानों के संचालकों द्वारा आवेदन दाखिल करने के बाद शिक्षा विभाग ने अन्य कोचिंग संस्थानों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए शिक्षा विभाग पटना को प्रतिवेदन भेज दिया है. डीइओ ने बुधवार को कड़े तेवर दिखाते हुए अपनी अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी है.
वहीं कहा है कि आवेदन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले संस्थानों को अब कोई मौका नहीं मिलेगा. बताते चले की शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में डीइओ ने कोचिंग संस्थानों को निबंधन कराने का आदेश दिया था. इसके तहत कोचिंग संस्थानों को छह मई तक डीइओ कार्यालय में आवेदन जमा करना था.
डीइओ द्वारा सभी बीइओ को पत्र भेज कर अपने क्षेत्राधिकार के कोचिंग संस्थानों से आवेदन प्राप्त करने का आदेश दिया गया था. वहीं कहा गया था कि वैसे कोचिंग संस्थान जो निबंधन के लिए आवेदन पत्र नहीं देते है, उन्हें बंद कर दिया जायेगा. डीइओ ने इसके पूर्व पत्रांक 214 के तहत 31 जनवरी को सभी बीइओ से कोचिंग संस्थान के निबंधन के लिए विहित प्रपत्र का अद्यतन प्रतिवेदन मांगा था. बावजूद इसके सभी बीइओ बेपरवाह बने रहे.
लिहाजा निबंधन के लिए आवेदन देने की तय मियाद 29 अप्रैल से छह मई तक महज 49 कोचिंग संचालकों द्वारा हीं दिया गया. मामले में मंगलवार को डीइओ ने जिले के सभी 18 बीइओ का वेतन बंद कर स्पष्टीकरण मांगा था. वहीं बुधवार को जिले के अवैध कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है.