सीतामढ़ी. सरकारी विद्यालयों के कुछ शिक्षक विभाग की ओर से आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने से कतरा रहे हैं. ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मजबूर करने व सबक सिखाने के लिए विभाग ने ठोस निर्णय लिया है. यानी प्रशिक्षण से परहेज करने वाले शिक्षकों का वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी. विभागीय एसीएस ने डीईओ व डीपीओ स्थापना को अपने स्तर से विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों को अवगत करा देने की बात कही है.
— प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) योजना के तहत सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों को छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण करना अनिवार्य है. उक्त प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का आंकड़ा ई-शिक्षा कोष पर अपलोड किया हुआ है. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-शिक्षा कोष द्वारा शिक्षकों के लॉगिन में ऑप्शन दिया गया है. जो शिक्षक छह अप्रैल से 17 अगस्त 24 तक विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, परिषद परिसर, विपार्ड पटना एवं गया में छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किये है, वे खुद अपने प्रोफाइल में ट्रेनिंग हिस्ट्री अद्यतन कर सकते है. जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगा.
— कनीय अभियंता व लिपिक को राहत
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