असंभव को संभव करने में माहिर है बिहार पुलिस : आइजी

एक जुलाई से बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में आइपीसी, सीआरपीसी व एविडेंस एक्ट के नए कानून लागू होंगे

By Prabhat Khabar News Desk | June 29, 2024 10:55 PM

सीतामढ़ी. एक जुलाई से बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों में आइपीसी, सीआरपीसी व एविडेंस एक्ट के नए कानून लागू होंगे. उक्त तीनों नए कानूनों को लेकर अधिवक्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है. बहुत सारे अधिवक्ता उक्त तीनों एक्ट की सम्मिलित किताब भी खरीद कर उसका अध्ययन भी शुरू कर दिए हुए है. इस बीच, तीनों कानूनों से पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराने के लिए तिरहुत प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के आइजी शिवदीप वामनराव लांडे शनिवार को सीतामढ़ी पहुंचे थे. जिला मुख्यालय स्थित परिचर्चा भवन में उन्होंने सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर उक्त तीनों कानूनों के बारे में जानकारी दी और उसी के अनुरूप एक जुलाई से प्राथमिकी दर्ज करने समेत अन्य कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस दौरान एसपी मनोज कुमार तिवारी, एएसपी सह सदर एसडीपीओ-2 आशीष आनंद, सदर एसडीपीओ-1 रामकृष्णा समेत अन्य पुलिस अफसर मौजूद थे. — एक जुलाई को सभी थानों में कार्यक्रम पुलिस अफसरों के साथ बैठक के बाद आइजी लांडे ने मीडिया से भी बातचीत और यहां आने के उद्देश्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नया कानून एक जुलाई की रात्रि 12 बजे से लागू हो जायेगी. कानूनों के बारे में थानाध्यक्षों को जानकारी दी गयी है. ताकि इसी के अनुरूप एक जुलाई से प्राथमिकी समेत अन्य कार्रवाई की जा सके. बताया कि उस दिन हर थाना में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों को बुलाया जायेगा और उन्हें तीनों कानूनों के नए रूप से अवगत करा उन्हें जागरूक किया जायेगा. — कुछ नए कानून जुड़े भी हैं मीडियाकर्मियों के एक सवाल पर आइजी ने कहा कि सीआरपीसी, आइपीसी व एविडेंस एक्ट का नया रूप एक जुलाई से दिखाई देगा. उक्त कानूनों को लेकर पुलिस अफसरों को तीन बार ट्रेनिंग भी दी गयी है. एक जुलाई से नए धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. कुछ पुराने कानून विलोपित किए गए हैं, तो कुछ नए कानून जोड़े भी गए हैं. जिला पुलिस तीनों कानूनों को जानने के लिए कितना तत्पर थी और एक अन्य सवाल के जवाब में आइजी ने कहा कि असंभव को संभव करने में हमेशा माहिर है बिहार पुलिस. उक्त तीनों नए कानूनों को लेकर पुलिस पूरे दमखम के साथ तैयार है.

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