सीतामढ़ी. जिले के नगर परिषद, बैरगनिया कार्यालय से तीन बच्चों के अवैध रूप से निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र का मामला सच निकला है. हालांकि लंबी सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने माकूल कार्रवाई के लिए आवेदक को नगर विकास एवं आवास विभाग के यहां वाद दायर करने की सलाह देने के साथ ही अपने स्तर से वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी है. बताया गया कि उक्त प्रमाण-पत्र वार्ड संख्या छह के पार्षद मो. जहूर के बच्चों के नाम से निर्गत किया गया था, जिसकी वैधता की वार्ड चार के अरूण कुमार जायसवाल ने आयोग के यहां चुनौती दे रखी थी.
— फर्जी पत्र पर जन्म प्रमाण-पत्र निर्गत
गत दिन सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से एसडीसी प्रियंका कौशिक व डीपीआरओ उपेन्द्र पंडित मौजूद थे. इस दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह कहते हुए आयोग को सुनवाई का अधिकार नहीं कि दो से अधिक संतान का नही, बल्कि वादी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र का मामला उठाया गया है. अगर अवैध रूप से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए है, तो मामले की सुनवाई नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव कर सकते है. वादी के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया गया कि उनका वाद बैरगनिया बीडीओ के फर्जी पत्र के आधार पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जन्म-प्रमाण निर्गत करने का है. जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है. इस वाद की सुनवाई कि नगर विकास विभाग करें, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.
— डीएम की रिपोर्ट से हुआ खुलासा
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