बोखड़ा में रोका गया नाबालिग लड़की का बाल विवाह

जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से रोक दिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 25, 2024 9:24 PM

सीतामढ़ी. जिले के बोखड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह होने से रोक दिया गया. जानकारी अनुसार, सूचना मिली थी कि गांव में कक्षा छह की छात्रा का बाल विवाह परिजन के द्वारा राजस्थान के एक 30 वर्ष के युवक से तय कर दिया गया है. नाबालिग लड़की के परिवार को दो लाख रुपए शादी के बदले दिलवाने के नाम पर प्रलोभित किया गया है और नाबालिग लड़की की शादी करवाने के लिए राजस्थान ले जाने की तैयारी है. मामले की जानकारी मिलने पर बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने संबंधित सूचना डीएम, सहायक निदेशक (जिला बाल संरक्षण इकाई) लालकृष्ण राय, मुख्यालय डीएसपी सह नोडल विशेष किशोर पुलिस इकाई मो नजीब अनवर को दी गयी. जिसके उपरांत वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर प्रशासनिक टीम बीडीओ के नेतृत्व में गांव में पहुंचकर होने वाले बाल विवाह को रूकवाया. बीडीओ ने नाबालिग लड़की के अभिवावक को बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देकर बंध पत्र भरवाया. साथ ही बीडीओ ने नाबालिग लड़की का बाल विवाह निषेध कानून के अनुरूप उम्र से पहले शादी करने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी अभिवावक को दी. संयुक्त टीम में अपर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन के सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी, शिवशंकर ठाकुर, भुसरा महिला विकास समिति के प्रोग्राम पदाधिकारी डॉ पूनम कुमारी, प्रखंड को-ऑर्डिनेटर रामविनय कुमार आदि शामिल रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version