सीतामढ़ी. डीएम रिची पांडे ने बुधवार को परिचर्चा भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की. मौके पर एक- एक बिंदुओं की समीक्षा की गई. डीएम पांडेय ने कहा कि निजी स्कूली के बसों का परिचालन नियमानुकूल हो. प्रत्येक बस का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है. कभी भी बसों पर क्षमता से अधिक बच्चों को नही बैठाएं. डीएम ने डीटीओ को इसकी बराबर जांच कराते रहने के साथ ही उन्हें छुट्टी के समय बसों का रूट व समय निर्धारित करने का निर्देश दिया. बसों में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करना सुनिश्चित कराने को भी कहा गया.
— लापरवाही पर किए जायेंगे दंडित
उन्होंने कहा कि समिति के द्वारा विद्यालय वाहनों के सुरक्षित परिचालन व छात्र-छात्राओं के जीवन रक्षा व सुरक्षित यात्रा के लिए विद्यालय वाहनों के परिचालन की कड़ी समीक्षा की जाएगी. मोटर गाड़ी नियमावली पर दंडित किए जाएंगे. इसमें किसी तरह की कोताही एवं लापरवाही पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. डीएम पांडेय ने ड्रंक एंड ड्राइविंग की जांच हेतु ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग, गुड सेमिरिटन को बढ़ावा देना, हिट एंड रन से संबंधित मामलों में मुआवजा का भुगतान, हेलमेट-सीट बेल्ट, टिंटेड ग्लास, प्रेशर हॉर्न की सघन जांच, फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त करना ,पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट ट्रैफिक लाइट लगाया जाना, ऑटो और ई रिक्शा पार्किंग स्थल की व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान, यातायात संकेतक चिह्नों का प्रावधान, जेबरा क्रॉसिंग का निर्माण/पेंटिंग, सड़कों में तीव्र मोड़ पर रिफ्लेक्टर लगवाना व चिह्नित ब्लैक स्पॉट में सुरक्षात्मक कार्रवाई इत्यादि की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया.
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