वीडियो बनाकर विवाहिता का यौन शोषण किये जाने के मामले में गुरुवार को एडीजे चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सिद्धार्थ पांडेय की कोर्ट ने दोषी करार दोनों व्यक्तियों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
डुमरा कोर्ट. वीडियो बनाकर विवाहिता का यौन शोषण किये जाने के मामले में गुरुवार को एडीजे चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सिद्धार्थ पांडेय की कोर्ट ने दोषी करार दोनों व्यक्तियों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. फैसले में कहा गया है कि अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर दोनों को छह-छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पाने वालों में नगर थाना क्षेत्र के भूपभैरो कांटा चौक निवासी राजेश कुमार दास के पुत्र गौतम कुमार एवं नगर थाना क्षेत्र के ही मेहसौल लक्ष्मणा नगर निवासी मो शकील के पुत्र मिस्टर उर्फ महफूज शामिल है. कोर्ट ने विगत 13 फरवरी को दोनों को भादवि की धारा 376 में दोषी करार दिया था. फैसले में कोर्ट ने पीड़िता को सहायता राशि देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिकृत कर उसकी एक प्रति भेजने का आदेश दिया. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह अपराध सामाजिक कुरीतियां है, ऐसे में अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा किया जाए. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरिमर्दन नारायन सिंह व रामबाबू राय ने बहस किया. — क्या है पूरी घटना
डुमरा थाना क्षेत्र की एक विवाहित महिला ने छह मई 2021 को बथनाहा थाना को एक आवेदन देकर बतायी थी कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी. उसके पति सीतामढ़ी में सिलाई का काम करता है. उसका मायके बथनाहा थाना क्षेत्र के बैरहा हथिया टोला में है. पति के साथ गौतम कुमार भी काम करता था. जिस कारण उसकी जान पहचान गौतम से भी हो गयी. गौतम जान पहचान के बाद उससे नजदीकियां बढाने लगा और यदा कदा उसके साथ अश्लील हरकत भी करने लगा. इसी बीच वह मायके चली गयी. इसी दौरान गौतम आठ अगस्त 2020 को उसके मायके चला आया. उस दिन काफी बारिश हो रही थी. जिस कारण वह रुक गया और आधी रात को उससे पानी मांगा. जब वह पानी देने गयी तो चाकू के बल पर उसे डरा धमका कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया. उसके बाद वह उसे उस वीडियो के माध्यम से कई बार यौन शोषण किया. तंग आकर उसने सारी बातें अपने परिवार के लोगों को बताया. इस बाबत पूछताछ करने पर गौतम ने भविष्य में ऐसा नही करने की बात कही. लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद वह अपने मित्रों के माध्यम वीडियो डालकर तंग करने लगा. तंग आकर बथनाहा थाना में कांड संख्या 114/21 दर्ज करायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है