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सर्वक्षमा योजना: टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के एकमुश्त बकाया जमा करने पर अर्थदंड होगी माफ

ससमय वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने पर टैक्स डिफॉल्टर के श्रेणी में शामिल वाहनों को सर्वक्षमा योजना के तहत एकमुश्त टैक्स की राशि जमा करने पर आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी.

डुमरा. ससमय वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने पर टैक्स डिफॉल्टर के श्रेणी में शामिल वाहनों को सर्वक्षमा योजना के तहत एकमुश्त टैक्स की राशि जमा करने पर आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी. परिवहन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर एवं अस्थायी निबंधन फीस के एकमुश्त भुगतान करने पर अर्थदंड की राशि में रियायत देय है. बताया गया है कि अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी. वहीं वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा 11 सितंबर तक के डिफॉल्टर के मामले में लागू होगा. जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार एक अप्रैल 22 से 20 सितंबर 24 के बीच 14 टैक्स डिफॉल्टर में 4 ने राशि जमा किया. वहीं वर्ष 2019 से अबतक 104 टैक्स डिफॉल्टर के वाहन स्वामी को द्वितीय नोटिस जारी किया जा रहा है. बताया गया है कि कुल 1337 टैक्स डिफॉल्टर पर लगभग 2 करोड़ 27 लाख रुपये बकाया है. — ट्रैक्टर-टेलर के बकाया भुगतान पर अर्थदंड माफ

परिवहन विभाग के अनुसार पथकर के तहत टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रभावी) ट्रैक्टर व टेलर के बकाया राशि में एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर शेष देय कर व अर्थदंड माफ की जाएगी. वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) एवं सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन व बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन के बकाया राशि में देय मूल पथकर व 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्त किया जाएगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसमें ट्रैक्टर-टेलर व उत्सर्जन मानक बीएस-फ़ोर के अनिबंधित वाहन शामिल नहीं है. इसी तरह हरित कर के तहत टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन देय मूल हरित कर एवं 30 फीसदी अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्त किया जाएगा.

— व्यापार कर के अर्थदंड में भी मिलेगी छूट

बताया गया है कि ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के तहत वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 फीसदी अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्त किया जाएगा. वहीं अस्थायी निबंधन की फीस के मामले में बगैर अस्थायी निबंधन के बेचे गए वाहन के लिए देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्त किया जाएगा.

— इन वाहन स्वामी व डीलर को मिलेगा लाभ

• टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-टेलर के वाहन स्वामी

• टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी

• टैक्स डिफॉल्टर निबंधित, अनिबंधित परिवहन व गैर परिवहन वाहन स्वामी

• ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर

— टैक्स डिफॉलटर वाहन मालिकों के लिए सुनहरा अवसर

जिले के टैक्स डिफॉलटर वाहन मालिकों के लिए यह सुनहरा अवसर है. इस योजना के तहत डिफॉलटर के श्रेणी में शामिल वाहन के वाहन स्वामी 31 मार्च तक बकाया देय पथकर व अन्य कर एकमुश्त जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

–स्वप्निल, डीटीओ

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