सुरसंड. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर की जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर एक शिक्षक एक शिक्षिका के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में रीगा थाना क्षेत्र के रेवासी गांव निवासी सियाराम ठाकुर के पुत्र संजय कुमार व पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थानांतर्गत रुपहारा गांव निवासी स्व बालेश्वर सिंह की पुत्री सोनी कुमारी पर फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का आरोप लगाया गया है. संजय कुमार पूर्व में मवि सुंदरपुर में पदस्थापित थे, जबकि वर्तमान में वे उमावि श्रीखंडी भिट्ठा पश्चिमी में पदस्थापित हैं. नियोजन के समय उनके द्वारा समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र वर्ष 2002-03, क्रमांक 092, रौल कोड-एयू, प्राप्तांक 1496 है. बोर्ड संस्थान के सत्यापन प्रतिवेदन में शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र फर्जी पाया गया है. साथ ही निदेशक एससीइआरटी असम व प्राचार्य डीआइइटी कचर के कार्यालय अभिलेख से सत्यापन के बाद उक्त शिक्षक का शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र भी फर्जी पाया गया है. वहीं, शिक्षिका सोनी कुमारी पूर्व में प्रखंड के मवि करड़वाना कोरियाही में पदस्थापित थी. जबकि वर्तमान में वह बथनाहा प्रखंड के पुरनहिया विद्यालय में पदस्थापित है. नियोजन के समय उक्त शिक्षिका द्वारा समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र वर्ष 2006-07, क्रमांक 146, रौल कोड-एयू, प्राप्तांक 1479 है. बोर्ड-संस्थान के सत्यापन प्रतिवेदन में शिक्षक प्रशिक्षण अंकपत्र को फर्जी पाया गया है. साथ ही निदेशक एससीइआरटी असम व प्राचार्य डीआइइटी कचर के कार्यालय अभिलेख से सत्यापन के बाद उक्त का शिक्षक प्रशिक्षण अंक पत्र भी फर्जी पाया गया है. आरोप है कि उक्त दोनों शिक्षक शिक्षिका ने वर्ष 2006 व वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन के समय अज्ञात के साथ साजिश व छल कर आपराधिक षडयंत्र के तहत नाजायज लाभ लेने के उद्देश्य से जाली शिक्षक प्रशिक्षण अंकपत्र प्रखंड नियोजन इकाइ, सुरसंड के कार्यालय में प्रस्तुत कर अवैध रूप से नियोजन प्राप्त कर लिया, जो एक संज्ञेय अपराध है.
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