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17. 86 लाख रुपये की अवैध निकासी के आरोप में तत्कालीन बीआरपी चयन मुक्त

अवैध निकासी के आरोप में सुप्पी के तत्कालीन बीआरपी रितेश रंजन को चयन मुक्त कर दिया गया

डुमरा. सुप्पी प्रखंड के 29 प्रारंभिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के परिवर्तन मूल्य की 17 लाख 86 हजार 574 रुपये की अवैध निकासी के आरोप में सुप्पी के तत्कालीन बीआरपी रितेश रंजन को चयन मुक्त कर दिया गया. इस संबंध में एमडीएम डीपीओ आयुष कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि यह कार्रवाई एमडीएम निदेशक व जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के आलोक में किया गया है. विभागीय जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में सुप्पी प्रखंड के 29 प्रारंभिक विद्यालयों में अवैध निकासी का मामला पाया गया था. उक्त मामले को लेकर जिला व राज्य स्तरीय अधिकारियों ने जांच की थी. जिसमें अवैध निकासी का मामला सत्य पाया गया. पिछले 19 अप्रैल को डीएम की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में तत्कालीन बीआरपी के स्पष्टीकरण पर विचार किया गया. जिसमे आइडी व पासवर्ड का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं होने पर तत्कालीन बीआरपी रितेश को राज्य व जिला स्तरीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोप को सत्य पाया गया. सुप्पी प्रखंड के 29 प्रारंभिकता विद्यालयों में पाए गए अवैध निकासी के मामले में 24 विद्यालयों ने 10 लाख 13 हजार 672 रुपये लौटाये. इनमें पांच विद्यालय ऐसे हैं, जो निर्धारित से कम राशि लौटाये तो पांच विद्यालय ने अबतक राशि विभाग को नहीं लौटाया है. एमडीएम प्रभाग के द्वारा अब ऐसे विद्यालयों के एचएम पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू किया जा रहा है. बताया गया कि 10 विद्यालयों पर अभी 7 लाख 72 हजार 970 रुपये बकाया है. इसमें मध्य विद्यालय सोनाखान पर 181735 रुपये, मध्य विद्यालय कोठिया राय पर 177754 रुपये, प्राथमिक विद्यालय मेहसी मोहमदन टोल पर 9374 रुपये, मध्य विद्यालय नरहा पर 95706 रुपये, मध्य विद्यालय गम्हरिया पर 81614 रुपये, प्राथमिक विद्यालय गोसाइपुर पर 23180 रूपये, मध्य विद्यालय नरकटिया पर 79209 रुपये, मध्य विद्यालय हरपुर पिपरा पर 124348 रुपये, मध्य विद्यालय मनियारी संस्कृत पर 40 रुपये व प्राथमिक विद्यालय मोहनी मंडल जमुनिया मठ पर 10 रुपये बकाया है. एमडीएम के डीपीओ आयुष कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय समिति के रिपोर्ट के आधार पर सुप्पी के तत्कालीन बीआरपी रितेश रंजन पर लगाए गए आरोप को सत्य पाया गया. निदेशक एमडीएम व जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के आलोक में तत्कालीन बीआरपी को चयन मुक्त किया गया है. अब जिन 10 विद्यालयों पर राशि बकाया है उन विद्यालयों के एचएम से राशि वसूल की कार्रवाई किया जायेगा.

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