सीतामढ़ी. मंडल कारा, सीतामढ़ी के पूर्व जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय पर विभाग ने दंडनात्मक कार्रवाई की है. इसके तहत उनके चार वेतनवृद्धि पर रोक लगायी गयी है. पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता के आरोप में कारा एवं सुधार सेवाएं, कारा निरीक्षणालय के द्वारा उक्त कार्रवाई की गयी है. इस संबंध में विभाग के अपर सचिव सह निदेशक प्रशासन ने संकल्प जारी किया है. मामला पांच वर्ष सीतामढ़ी मंडल कारा में संसीमित बंदी पिंटू तिवारी उर्फ पिंटू झा का अवैध रुप से जेल के अंदर जन्मदिन मनाने, केक काटते एवं भोज करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का है. संकल्प में कहा गया है कि तत्कालीन जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है. परिणामस्वरूप 31 अगस्त 2019 को मंडल कारा, सीतामढ़ी में संसीमित बंदी पिंटू तिवारी उर्फ पिंटू झा का अवैध रुप से कारा के अंदर जन्मदिन मनाते, केक काटते एवं भोज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जो श्री राय का अपने अधीनस्थ कर्मियों एवं काराधीन बंदियो पर नियंत्रण का अभाव तथा कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है. इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय को चार वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया गया है.
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