अपहरण के दोषी को पांच वर्ष कारावास

रंजीतपुर निवासी महेंद्र ठाकुर के पुत्र श्याम निवास ठाकुर को दोषी मानते हुए पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 28, 2024 10:06 PM

डुमरा कोर्ट. नाबालिग के अपहरण के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) षष्टम आरती कुमारी सिंह ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपित नगर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर निवासी महेंद्र ठाकुर के पुत्र श्याम निवास ठाकुर को दोषी मानते हुए पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नही देने पर तीन माह की साधारण कारावास की सजा का भी फैसला सुनाया है. वहीं, पॉक्सो एक्ट में भी उसे तीन वर्ष कारावास व तीन हजार रुपया अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नही देने पर एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनायी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन साह ने बहस की.. क्या है पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण को लेकर कोर्ट में मुकदमा किया था. इसे कोर्ट ने प्राथमिकी के लिए नगर थाना भेज दिया. एक फरवरी 2014 को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. पीड़िता को पुलिस ने 28 मार्च 2014 को बरामद कर बयान के लिए कोर्ट में लाया. पीड़िता ने अपहरण की बात को झूठा व प्रेम-प्रसंग में विवाह कर लेने की बात कही थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version