Sitamarhi News : पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी
Sitamarhi News : डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में जिला अभियोजन समिति की बैठक आयोजित किया गया.
Sitamarhi News : डुमरा. डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में जिला अभियोजन समिति की बैठक आयोजित किया गया. इस दौरान डीएम ने कहा कि सभी अभियोजन अधिकारी व पुलिस अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें. उन्होंने स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामले एवं सामान्य वाद मामले की समीक्षा करते हुए लंबित वादों के निष्पादन की धीमी गति पर नाराजगी प्रकट की.
निर्देश दिया कि सभी विधि पदाधिकारी स्पीडी ट्रायल से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन यथा शीघ्र करना सुनिश्चित करें. साथ ही सामान्य मामलों के निष्पादन में भी प्रगति लायें. प्रत्येक वाद में राज्य का पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा जाय, जिससे कि विभिन्न वादों में अधिकाधिक दोष सिद्धि कराया जा सके.
उन्होंने सभी अभियोजन पदाधिकारियों को अपने कार्यों में पर्याप्त सुधार लाने के निर्देश दिया. अगले माह में प्रत्येक न्यायालय में दोष सिद्धि सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि निष्पादन के अंतिम स्थिति वाले केसों में गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाया जाए.
जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं अपर लोक अभियोजकों को निर्देशित किया गया कि सभी थानेदारों के साथ अभियोजन की मासिक बैठक कर समीक्षा करें, ताकि उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत केस डायरी व चार्ज शीट की गुणवत्ता में सुधार हो सके.
Sitamarhi News : महत्वपूर्ण मामलों को ससमय करें निष्पादित
बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा किया गया. साथ ही राज्य में प्रभावी मद्य निषेध नीति को लेकर जिले में मद्य निषेध की समीक्षा की गई.
साथ ही एक्साईज एक्ट, पोक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी व एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार व शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया गया.
डीएम ने कहा कि पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सबकी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सके. इस मौके पर विधि शाखा के प्रभारी अधिकारी, लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधीक्षक व पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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