प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

ब्रह्मोल सिरसी निवासी सुरेंद्र पंडित के पुत्र नंदकिशोर पंडित को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 28, 2024 10:08 PM

डुमरा कोर्ट. प्रेम-प्रसंग में हुई युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश(एडीजे)-15 राजेश कुमार भारती ने दोषी नानपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मोल सिरसी निवासी सुरेंद्र पंडित के पुत्र नंदकिशोर पंडित को उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अन्य मामले में भी भी तीन वर्ष की सजा व पांच हजार अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने 22 मई को आरोपित को दोषी ठहराया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरिमर्दन नारायण सिंह ने बहस की. क्या है पूरा मामला अजय कुमार का अपहरण कर हत्या करने की प्राथमिकी अजय के भाई नानपुर थाना क्षेत्र के बेंगहा गांव निवासी विपिन कुमार ने एक मार्च 2020 को नंदकिशोर पंडित सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि नंदकिशोर पंडित उसके भाई को घर से बुलाकर ले गया. वापस नहीं आने पर खोजबीन की, नंदकिशोर से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. तब हत्या की नीयत से अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस जांच में सिरसी गांव स्थित पोखर से एक बोरी में बंद अवस्था में शव मिला. जांच में पुलिस ने प्रेम-प्रसंग में हत्या की बात बतायी. मृतक की प्रेमिका ने खोला हत्या का राज पुलिस ने नंदकिशोर की बहन को गिरफ्तार किया. उसने बताया कि उसका अजय से प्रेम प्रसंग था. इसकी जानकारी माता-पिता, भाई व गांव को थी. एक मार्च को घर पर मैं ओर पिताजी थे. मैंने पिता के मोबाइल से कॉल कर अजय को मिलने के लिए बुलायी. हम दोनों छत वाले घर में बातचीत कर रहे थे. मेरे पिता व भाई ने हम दोनों को देख लिया. इसके बाद अजय को पीट-पीट कर हत्या कर दी. मै डर कर छुप गयी. सभी लोग उसकी लाश को बोरी में रखकर कहीं ले गये. मामले में अलग -अलग विचरण चल रहा है. अन्य लोगों के ऊपर फैसला आना अभी बाकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version