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किशोरी से गैंगरेप में तीन को आजीवन कारावास

तीन आरोपितों महिंदवारा थाने के सुग्रीडीह निवासी रामकिशोर सिंह के पुत्र संतोष कुमार, विनय राय के पुत्र अभिषेक कुमार व दिलीप राय के पुत्र बृजेश कुमार को उम्रकैद व 15- 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

डुमरा कोर्ट किशोरी से गैंगरेप के मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आरती कुमारी सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीन आरोपितों महिंदवारा थाने के सुग्रीडीह निवासी रामकिशोर सिंह के पुत्र संतोष कुमार, विनय राय के पुत्र अभिषेक कुमार व दिलीप राय के पुत्र बृजेश कुमार को उम्रकैद व 15- 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी निर्देश दिया है कि सरकार की ओर से पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि के रूप में पांच लाख रुपये डीएलएस सीतामढ़ी द्वारा पीड़िता को दिया जाये.

किशोरी को पकड़ कर जंगल में ले गये थे आरोपित

कोर्ट ने आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि मुकर्रर की थी. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनन्दन वर्मा ने पक्ष रखा. बताया गया है कि पीड़िता के परिजनों ने 20 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था िक पीड़िता शादी समारोह में गई थी. वहां से तीन बजे सुबह में लौट रही थी. रास्ते में तीनों ने उसे पकड़ लिया. जंगल में ले गये. वहीं घटना को अंजाम दिया

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