डुमरा कोर्ट : दहेज में एक लाख रुपया व बाइक की मांग पूरा नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिए जाने के एक मामले में एसीजेएम सप्तम सोनेलाल रजक ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मेजरगंज थाना क्षेत्र के हरपुर पिपरा गांव निवासी पति शत्रुध्न प्रसाद गुप्ता व सास कांति देवी को दो-दो वर्ष की करावास की सजा सुनाई है.
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता रमेश कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार झा ने पक्ष रखा. बताया गया है कि विवाहिता निशा कुमारी की शादी वर्ष 2007 में आरोपी शत्रुध्न के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज की मांग की जाने लगी. नहीं देने पर 31 दिसंबर 2011 को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. तब निशा ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा हुए न्याय की गुहार लगायी थी. इधर शत्रुघ्न ने दूसरी शादी कर ली थी.