नक्सली ललित महतो को सात वर्ष चार माह का कारावास
नक्सली गतिविधि के तहत दहशत फैलाने, नक्सली पर्चा व प्रतिबंधित डेटोनेटर बरामदगी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए
डुमरा कोर्ट. नक्सली गतिविधि के तहत दहशत फैलाने, नक्सली पर्चा व प्रतिबंधित डेटोनेटर बरामदगी के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) द्वितीय गिरधारी उपाध्याय ने नक्सली ललित मंडल उर्फ ललित महतो को विस्फोटक अधिनियम की धारा 5(ए) में सात वर्ष चार माह की सजा सुनायी है. वहीं, पांच हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, सीएलए(गुंडा एक्ट) की धारा 17 में तीन माह का साधारण कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है. सजा पाया नक्सली ललित मंडल उर्फ ललित महतो रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बरहेता गांव निवासी कुशेश्वर महतो का पुत्र है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र साह ने बहस की. — क्या है पूरा मामला
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