डुमरा. प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन व उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार किया है. विभाग यह निर्णय निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आलोक में छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकट के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार के तहत लिया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने डीईओ को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे का नामांकन उनके उम्र सापेक्ष कक्षा में कराने व विद्यालय से बाहर के बच्चों के नामांकन में पोषक क्षेत्र में अवस्थित आंगनबाड़ी की सेविका, जीविका दीदी, शिक्षा सेवक, विकास मित्र, मुखिया, वार्ड सद्स्य, सरपंच व पंच से सहयोग लिया जाये. –सभी विद्यालयों से संबद्ध होंगे शिक्षा सेवक बताया गया कि नामांकन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे, सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक को सौंपा गया है. प्रत्येक नामांकित बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय से संबद्ध शिक्षा सेवक की होगी. डीईओ को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय से कोई न कोई शिक्षा सेवक अवश्य संबद्ध रहे इसे सुनिश्चित किया जाये. –अनुपस्थिति पर सीधे नहीं हटेगा बच्चे का नाम यदि कोई बच्चा किसी कारणवश नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उनका नाम नामांकन पंजी से नहीं हटाया जायेगा. तीन दिन तक कोई बच्चा विद्यालय नहीं आता है तो विद्यालय स्तर से बच्चे के अभिभावक से संपर्क कर बच्चे के विद्यालय नहीं आने का कारण पता कर बच्चे को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे. विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बच्चों के आवासन में परिवर्तन होने की स्थिति में ही अभिभावक के अनुरोध पर नामांकन पंजी से बच्चे का नाम हटाया जायेगा. अन्य कारण से नामांकन पंजी बच्चे का नाम हटाने से पूर्व बीईओ की अनुमति लेना आवश्यक किया गया है. बॉक्स में –विद्यालय संबंधी शिकायत के लिए व्हाट्सप्प के माध्यम से दर्ज़ होगा शिकायत, पांच नंबर जारी डुमरा. शिक्षा विभाग ने शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय एक केंद्रीयकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है. साथ ही सरकारी विद्यालय व कॉलेज से संबंधित समस्याओं के निदान व शिकायत के लिए अलग-अलग व्हाट्सप्प नंबर जारी किया है. बताया गया है कि टॉल फ्री नंबर 14417 व 18003454417 पर कोई भी लोग सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक विद्यालय संबंधी शिकायत दर्ज़ करा सकते है. –इन नंबर पर व्हाट्सप्प से दर्ज़ होगा शिकायत • 9229206201- सरकारी विद्यालयो में आधारभूत संरचना से संबंधित शिकायत • 9229206202- सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत • 9229206203- मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित शिकायत • 9229206204- विश्वविद्यालय व महाविद्यालय से संबंधित शिकायत • 9229206205- साईकिल, पोशाक, छात्रवृति, किताब व अन्य शिकायत
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