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दो सगी बहनों से गैंगरेप मामले में सातों आरोपित दोषी करार

कन्हौली थाना क्षेत्र में दो सगी बहन से गैंगरेप मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सातों आरोपित को दोषी करार दिया है.

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी) : कन्हौली थाना क्षेत्र में दो सगी बहन से गैंगरेप मामले में शनिवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सातों आरोपित को दोषी करार दिया है.

भादवि की धारा 354, 354(बी), 376(डीए), 506, एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट की धारा छह एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(बी) में सातों को दोषी ठहराया गया है. इसमें कन्हौली थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव निवासी कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार शामिल है. सजा की बिंदु पर फैसले के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की गयी है.

मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपेंद्र बैठा ने पक्ष रखा. वहीं आरोपितों की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने बहस की. विधि विज्ञान प्रयोगशाला(एफएसएल) की रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि की गयी है. स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह में सजा पर कोर्ट का फैसला आया है. इस मामले में कुल 11 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई है. मालूम हो कि 19 जून 2019 को कन्हौली थाना क्षेत्र में सात युवकों ने मिलकर दो दलित सगी बहन से गैंगरेप किया था.

दोनों की तस्वीर और वीडियो को सोशल मीडिया में डालकर वायरल भी किया गया था. इस संबंध में पीड़िता ने 21 जून को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें इंदरवा गांव निवासी कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सुजीत कुमार, नागेंद्र कुमार, राजू कुमार, परशुराम कुमार व गोविंद कुमार को आरोपित किया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया था. सजा पर सुनवाई के लिए पहले शुक्रवार की तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन आरोपितों में से एक अनिल कुमार को जेल से कोर्ट में उपस्थित नहीं कराने पर सुनवाई को अगले दिन के लिए टालना पड़ा था.

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