Sitamarhi Private School Recognition: सीतामढ़ी में बिना रजिस्ट्रेशन के निजी स्कूलों का संचालन नहीं हो पाएगा. बिहार के सीतामढ़ी में निजी स्कूलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निर्देश जारी किया है.निर्देश के अनुसार बिना प्रस्वीकृति के इन विद्यालयों को नही चलाया जाए,नही तो ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.इस बात की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार साहू ने दी
ई-संबर्द्धन पोर्टल पर 10 अगस्त से पहले करना होगा आवेदन
बिहार के सीतामढ़ी जिले में कस्बों से लगाकर गांवों तक हजारों प्राइवेट स्कूल और विद्यालय हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 621 प्रस्वीकृति प्राप्त हैं.ऐसे में सीतामढ़ी शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं. निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति के लिए विभाग की वेब साइट ई-संबर्द्धन पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त बताई गई है.उन्होंने कहा इसके बाद स्कूलों की सघन तरीके से जांच कराई जाएगी
बिना प्रस्वीकृति के स्कूलों का संचालन पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना
डीईओ ने आगे बताया कि जांच में बिना प्रस्वीकृत के स्कूलों का संचालन पाए जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.उन्होंने सभी बीईओ को सभी स्कूलों को आवेदन की अंतिम तिथि के पहले आवेदन दाखिल कराने को कहा है.डीईओ ने आगे कहा कि बच्चों की मुफ्त शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 प्रभावी है जिसमे नियमावली 2011 के तहत निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति का प्रावधान किया गया है
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जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आगे बताते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 18 के अनुसार यदि कोई भी स्कूल जो निर्धारित मानक का पालन नहीं करता हो या प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ऐसे विद्यालय न तो स्थापित होगे और न ही संचालित किए जाएंगे