सीतामढ़ी : डुमरा थाना के हिरासत में दो युवकों की मौत के मामले में आरोपित सिपाही रवि कुमार को उच्च न्यायालय से जमानत दी गई है. वहीं तात्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है.
दोनों कैदियों की मौत के मामले में पटना उच्च न्यायालय में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशहर मुस्तफा के जूनियर विकाश कुमार झा एवं अबू नसर ने यह जानकारी देते हुए बताया की 23 सितंबर को जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाया था. सिपाही रवि राज के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने के कारण जमानत दी गई है.
क्या है मामला . छह मार्च 2019 को हत्या व बाइक लूट मामले में डुमरा थाने की पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव निवासी मो तस्लीम(35) पिता मो मनौवर अली एवं मो गुफरान(30) पिता मो मैनुल को गिरफ्तार कर लायी थी. जिसमें कथित तौर पर थाना हाजत में पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.
हालांकि डुमरा थाने की पुलिस दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल ले जाने की बात कर रही थी, जहां डॉक्टर ने दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में मृतक मो तस्लीम के पिता मो मनौवर अली के बयान के आधार पर डुमरा थाने में भादवि की धारा 302/34(एकमत होकर हत्या करने) प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष चंद्रभूषण कुमार सिंह के अलावा आठ पुलिसकर्मियों को आरोपित किया था.
इस मामले में तत्कालीन आइजी नैयर हसनैन खां ने थानाध्यक्ष समेत सभी आरोपित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया था. तिरहुत रेंज के तत्कालीन आइजी रवींद्र कुमार ने मामले की जांच भी की थी. जांच के बाद दारोगा परशुराम प्रसाद गुप्ता को दोष मुक्त कर दिया गया था.
posted by ashish jha