डुमरा कोर्ट. तीन वर्ष पूर्व छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) आरती कुमारी सिंह ने शुक्रवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बच्ची के फूफा कन्हौली थाना क्षेत्र के रमनगरा गांव निवासी मुन्नीलाल दास को दोषी करार दिया है. पॉक्सो एक्ट की धारा चार में उसे दोषी पाते हुये सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गयी है. इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र कुमार ने बहस किया. मालूम हो कि इस संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने 15 मार्च 2021 को कन्हौली थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में बताया है कि उसकी मासूम पुत्री घर के बगल में खेल रही थी. तभी वह घर पर बदहवास अवस्था में कांपते आयी. पूछने पर अपने फूफा की ओर इशारा कर दुष्कर्म करने की बात कही.
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