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भाजपा जिलाध्यक्ष के वारंट पर आदेश सुरक्षित

कार्यवाही. एसपी के आदेश पर शुरू हुई थी वारंट की कार्रवाई, एसीजेएम छह की अदालत में हुई सुनवाई सीवान : हरिशंकर हत्याकांड में आरोपित बने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध बुधवार को एसीजेएम छह डीएन भारद्वाज की अदालत में वारंट के आदेश पर सुनवाई हुई. केस के अनुसंधानकर्ता अमित सिंह के आवेदन पर […]

कार्यवाही. एसपी के आदेश पर शुरू हुई थी वारंट की कार्रवाई, एसीजेएम छह की अदालत में हुई सुनवाई

सीवान : हरिशंकर हत्याकांड में आरोपित बने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध बुधवार को एसीजेएम छह डीएन भारद्वाज की अदालत में वारंट के आदेश पर सुनवाई हुई. केस के अनुसंधानकर्ता अमित सिंह के आवेदन पर अभियोजन की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिाकारी नरेंद्र कुमार राय व अरुण कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं. अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि केस डायरी में मनोज सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. इसलिए उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाये.
उनकी दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने वारंट के आदेश को सुरक्षित कर लिया. गुरुवार को वारंट का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है. बता दें कि हरिशंकर हत्याकांड से भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह का नाम जुड़ गया है. पुलिसिया जांच में भी इसकी पुष्टि होने के बाद वारंट जारी करवाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है.
गौरतलब हो कि हरिशंकर की पत्नी ज्योति ने अपने बयान में भाजपा जिलाध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी मनोज सिंह पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था. साथ ही गवाही के दौरान द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत में भी ज्योति ने मनोज सिंह पर साजिश रच पति की हत्या करवाने की बात कही थी. इसके बाद एसपी सौरभ कुमार शाह के आदेश पर मामले की जांच कर आईओ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद कोर्ट में वारंट के आदेश के लिए आवेदन दिया. इस पर बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान आदेश को न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया.
मामला हरिशंकर हत्याकांड का
आज भाजपा जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जारी हो सकता है वारंट

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