भाजपा जिलाध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

हरिशंकर हत्याकांड में नहीं मिली राहत सीवान : खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह के अपहरण व हत्या की साजिश में आरोपित भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी . शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे एक बार फिर मनोज सिंह की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 25, 2017 5:00 AM

हरिशंकर हत्याकांड में नहीं मिली राहत

सीवान : खाद व्यवसायी हरिशंकर सिंह के अपहरण व हत्या की साजिश में आरोपित भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी . शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इससे एक बार फिर मनोज सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. उन्हें अब जमानत के लिए हाइकोर्ट की शरण लेनी होगी. वहीं पुलिस ने मनोज सिंह के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आवेदन भी कोर्ट में दे दिया है, जिस पर ईद की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी. मालूम हो कि हरिशंकर हत्याकांड में अभियुक्त बनने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की
भाजपा जिलाध्यक्ष की…
गुहार लगायी थी. इस मामले में लंबित मूल अभिलेख एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे व पूरक अभिलेख एसीजेएम छह डीएन भारद्वाज की अदालत से जिला जज के यहां आने के बाद शनिवार को इस पर सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व सूचक के अधिवक्ता बंगाली सिंह एवं मनोज सिंह की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने दलीलें पेश कीं. इसके बाद जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. हत्याकांड की सुनवाई के दौरान हरिशंकर के पिता व पत्नी ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पर साजिश रच कर हरिशंकर की हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस की जांच में मनोज सिंह पर आरोप सही पाया गया था. इसके बाद एसपी सौरभ कुमार साह ने हत्याकांड में मनोज सिंह के नाम को शामिल करने का आदेश दिया था.

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